छात्रों के सड़क पर प्रदर्शन पर हाईकोर्ट हुआ तल्ख, चीफ सेकरेट्री से मांगा जवाब, पूछा, छात्रों को सड़क पर उतरने की इजाजत कैसे मिली





हाईकोर्ट ने रायपुर में प्रयास विद्यालय के छात्रों द्वारा सड़कों पर उतरकर किए गए प्रदर्शन और चक्काजाम पर नाराजगी जताई है। छात्रों के इस प्रदर्शन को लेकर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया और राज्य सरकार के मुख्य सचिव को मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट और हलफनामा अगली सुनवाई तक प्रस्तुत करने को कहा गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सिन्हा ने सवाल उठाया कि बच्चों को सड़कों पर उतरने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मुख्य सचिव से इस घटना की जांच कर हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है।

राज्य सरकार के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत और उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि संबंधित अधिकारियों ने छात्रों की समस्याओं की जानकारी लेकर समाधान करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।



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